दहेज हत्या मामले में पति सहित तीन को आजीवन कारावास

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मिर्जापुर, एजेंसी।

उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनायी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार हलिया क्षेत्र के मझिगवा गांव निवासी झल्लू ने पुत्री कंचन की शादी इसी क्षेत्र के पिङरिया गांव निवासी शंकर के साथ की थी। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए कंचन को यातना दी जाती थी। दहेज को लेकर 28 नवम्बर 2015 को कंचन की हत्या कर दी गई। मृतका के पिता ने इस मामले रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गये नौ गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर कल अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश आलोक पाण्डेय ने पति शंकर, ससुर बहादुर और सास सिताबी देवी को दोषी करार देते हुए तीनों को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

 

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