ना हों परेशान, आरबीआई ने किया समाधान ! जानें ‘गुलाबी नोट’ की कहानी आरबीआई की जुबानी

2000 rupee note
जरूरी सूचना! 2000 का नोट जमा कराने वाले ध्यान दें.

नई दिल्ली। ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत आरबीआई ने फैसला किया है कि बैंक अब (Two thousand note) ग्राहकों को जारी नहीं करेंगे क्योंकि ये नोट अब नहीं चलने वाले। वर्ष 2016 के बाद 2022 में एक बार फिर आरबीआई ने एक नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने की घोषणा की है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि 2000 रुपये के नोट की पहले की तरह ही वैधता बनी रहेगी। आप 2000 रुपये के नोट को लेकर शॉपिंग कर सकते हैं किसी से लेन-देन कर सकते हैं।

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2000 रूपये के नोट से दूसरे नोट भी एक्सचेंज करा सकते हैं। इसके लिए तारीख भी तय की है कि 30 सितंबर तक इस नोट को बदला जा सकता है। इतने सब के बाद भी लोगों के मन में एक सवाल बड़ी तेजी से घूम रहा है कि जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, वो कैसे (Two thousand note) बदलवा सकेंगे। उन्हें इसके लिए कहां जाना पड़ेगा ? क्या वो ये नोट अपने ही बैंक में बदल सकेंगे या दूसरे बैंकों से भी बदल सकते हैं? और क्या इसके लिएकोई चार्ज वगैरह भी लगेगा या नहीं? इतना ही नहीं अगर 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट नहीं बदल पाए तो फिर उनके उन 2000 रुपये के नोटों का क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में उभर रहे हैं।

घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे बदल सकेंगे नोट

इस बारे में आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर तक (Two thousand note) चलते रहेंगे, उसे आप खर्च कर सकते हैं, कोई भी सामान खरीद सकते हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो देश के किसी भी बैंक में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। वो 2000 रुपये के 10 नोट यानि 20000 रुपये बदलवा सकते हैं। इसलिए आपका बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि नोट बदलने के दौरान कोई चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ेगा। आरबीआई और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2000 रुपये के तकरीबन 3.62 करोड़ रुपये के नोट सर्कुलेश में हैं, लेकिन उनका ट्रांजेक्शन बहुत ही कम हो रहा है।

2018-2019 में ही हो चुकी है छपाई बंद

बता दें कि आरबीआई ने एक गाइडलाइंस जारी की हैं जिसके तहत बैंकों में नोट बदलने के लिए एक स्पेशल विंडो होगी, जहां पर 2000 रुपये के नोटों को आसानी से बदला जा सकेगा। 30 सितंबर तक की समय सीमा खत्म होने के बाद इन्हें आरबीआई के माध्यम से बदला जा सकेगा। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर के बाद 2000 रुपये के नोटों को बैंकों में एक्सचेंज या डिपॉजिट नहीं किया जा सकेगा। आरबीआई ने एक प्रेस रीलिज में भी बताया है कि 2018-2019 में ही 2000 रुपये के नोटों को छापना बंद कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 रुपये के नोट को लाया गया था। इस नोटबंदी में 500 व 1000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया गया था।