हत्या मामले में भाई सहित चार को 7-7 साल की कैद, बहन बरी

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 संगरूर/अमरगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। अतिरिक्त सेशन जज संजीव जोशी की अदालत ने इरादा कत्ल के एक केस में एक लड़की को बरी करने का फैसला सुनाया है, जबकि उसके भाई सहित चार व्यक्तियों को 7-7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।

पुलिस थाना अमरगढ़ में 6 अगस्त 2013 को दर्ज मामले मुताबिक प्रगट सिंह निवासी गांव गागा ने ब्यान दर्ज करवाया था कि 5 अगस्त को हाकियों व किरपानों से लैस तीन नौजवानों ने उसके घर के सामने कहा कि आज उसे उसकी लड़की का रिश्ता सुखजिंदर सिंह के साथ न करने का सबक सिखाया जाएगा। इस दौरान प्रगट सिंह व उसके परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें प्रगट सिंह, उसकी पत्नी चरणजीत कौर व शिकायतकर्ता की माता चिंत कौर गंभीर रूप से घायल हो गए।

शिकायतकर्ता ने बताया कि बाबा हीरा सिंह भट्ठल कॉलेज लहरागागा में नौकरी करने वाली अमनदीप कौर अपनी लड़की को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उनके घर आती थी। इस दौरान अमनदीप कौर ने अपने भाई सुखजिंदर सिंह के लिए उनकी लड़की का रिश्ता मांगा, किंतु उनकी तरफ से मना करने पर वह दोनों बहन-भाई उनके साथ रंजिश रखने लग पड़े।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर अमनदीप कौर निवासी संगरूर, उसके भाई सुखजिंदर सिंह उर्फ सोनू निवासी भटिंडा, गगनदीप सिंह निवासी भटिंडा, जगमीत सिंह निवासी गोनियाना व कमल सिंह निवासी गोनियाना के खिलाफ मामला दर्ज करते जांच शुरू कर दी। अब अदालत ने सुखजिंदर सिंह, गगनदीप सिंह, जगमीत सिंह व कमल सिंह को इरादा कत्ल के आरोप में 7-7 वर्ष की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है।