तीन बच्चों की हत्यारिन माँ की जमानत अर्जी खारिज

Kairana News
चोरी व नशा तस्करी समेत विभिन्न मामलों में पांच को कारावास

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। तीन माह पूर्व गांव पंजीठ में पानी में जहरीला पदार्थ पिलाकर अपने तीन बच्चों को मौत की नींद सुलाने वाली हत्यारिन माँ की जमानत याचिका कोर्ट (Court) ने खारिज कर दी है।

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विगत एक फरवरी 2023 को क्षेत्र के गांव पंजीठ में सलमा नामक महिला ने अपने मासूम बेटे साद तथा बेटी मिस्बा व मंतशा को पानी में घोलकर जहरीला पदार्थ पिला दिया था, जिससे साद की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दोनों मिस्बा व मंतशा ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। घटना को अंजाम देने वाली तीनों बच्चों की माँ सलमा को हिरासत में ले लिया था। आरोपी महिला के पति मुरसलीन ने अपनी पत्नी सलमा के खिलाफ कोतवाली कैराना पर बच्चों की हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया था। पुलिस ने आरोपी महिला सलमा का चालान करके उसे जेल भेज दिया था।

तभी से ही आरोपी महिला जिला कारागार मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) में बंद है। आरोपी महिला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की कोर्ट में जमानत हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसका सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने कड़ा विरोध किया। एडीजे सुरेन्द्र कुमार ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी महिला सलमा की जमानत याचिका निरस्त कर दी।