जीएसटी में 89 प्रतिशत व्यापारियों ने किया माइग्रेशन

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जीएसटी को लेकर कार्यक्रम आयोजित

जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। प्रदेश के करीब 89 प्रतिशत व्यापारियों ने नवीन कर व्यवस्था जीएसटी (गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स) में माइग्रेशन कर लिया है। शेष बचे व्यापारियों में ज्यादातर वे हैं, जिनका वार्षिक टर्न ओवर 20 लाख से कम है और वे जीएसटी के दायरे में नहीं आ रहे हैं। यह जानकारी वित्त विभाग के शासन सचिव (राजस्व) श्री प्रवीण गुप्ता ने शुक्रवार को दूरदर्शन के राजस्थान केंद्र पर जीएसटी को लेकर आयोजित चर्चा में दी। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। श्री गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों को नवीन कर व्यवस्था में माइग्रेशन की सुविधा दी गई थी, जिसके तहत अधिकांश व्यापारियों ने माइग्रेशन कर लिया है। उन्होंने बताया कि अब तक जिन व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वे भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

30 सितम्बर तक बदल सकेंगे एमआरपी स्टीकर

शासन सचिव, वित्त ने स्पष्ट किया कि नई कर व्यवस्था में 20 लाख से कम टर्न ओवर वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंतरराज्यीय तथा ई-कॉमर्स के जरिए व्यापार करने वाली फर्मोँ के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। उन्होेंने बताया कि व्यापारी जीएसटी के अनुरूप 30 सितम्बर तक एमआरपी स्टीकर बदल सकते हैं।

कर अदायगी होगी आसान

श्री गुप्ता ने बताया कि जीएसटी (गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स) भारत के इतिहास में अब तक हुए आर्थिक सुधारों में सबसे बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इस कर व्यवस्था में उपभोक्ता के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के दाम कम होंगे, व्यापारियों के लिए कर अदायगी आसान होगी और केंद्र एवं राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा। शासन सचिव, वित्त ने बताया कि जीएसटी से आमतौर पर आमजन के उपभोग से जुड़ी वस्तुओं एवं सेवाओं के दाम कम हो रहे हैं।

करीब 100 खाद्य पदार्थ जीएसटी से बाहर

श्री गुप्ता ने बताया कि आमजन के हितों का ध्यान रखते हुए जीएसटी में करीब 100 खाद्य पदार्थों को कर मुक्त रखा गया है। साथ ही कृषक उत्पादों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और दैनिक उपभोग से जुड़ी वस्तुओं एवं सेवाओं को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है।

सरल होगी रिटर्न भरने की प्रक्रिया

शासन सचिव, वित्त ने स्पष्ट किया कि जीएसटी में रिटर्न भरने की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। व्यापारियों के बीच यह केवल भ्रांति है कि उन्हें साल भर में 37 रिटर्न भरने होंगे। उन्हें केवल मासिक रिटर्न ही भरना होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए हमेशा इंटरनेट या आॅनलाइन सिस्टम की जरूरत नहीं। आॅफलाइन कार्य सम्पादित कर केवल एक दिन उसे वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।

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