नाबालिग लडक़ी से दुष्कर्म के दोषी अधेड़ को 20 साल का कारावास

Hanumangarh News
नाबालिग लडक़ी से दुष्कर्म के दोषी अधेड़ को 20 साल का कारावास

1.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया, अप्रेल 2020 का महिला पुलिस थाना क्षेत्र का मामला

  • विशिष्ट न्यायालय पोक्सो हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला | Hanumangarh News

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लडक़ी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी अधेड़ को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। Hanumangarh News

प्रकरण के अनुसार 3 अप्रैल 2020 को 12 वर्षीय पीडि़ता की माता ने महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि 3 अप्रैल 2020 को उसकी नाबालिग पुत्री अपराह्न करीब तीन बजे घर के आगे खेल रही थी। आरोपी महेन्द्रसिंह (65) पुत्र श्रवण सिंह निवासी फरीदसर पीएस केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर हाल वार्ड 11, पुरानी खुंजा वहां आया और उसकी पुत्री को बहला-फुसला कर अपने घर ले गया और दुराचार किया। पीडि़ता ने शोर मचाया तो गली के लोग इकट्ठे हो गए। तब किसी ने इस घटना की वीडियो क्लिप भी बना ली।

वह वीडियो क्लिप भी थाना में पेश की गई। पीडि़ता के साथ आरोपी के डीएनए का भी मिलान हो गया था। पुलिस ने आरोपी महेन्द्रसिंह को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए तथा 22 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी महेन्द्रसिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 366 में 7 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376(3) व 3/4(सेकंड) पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 1 लाख 5 हजार रुपए लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। Hanumangarh News

यह भी पढ़ें:– ट्रक चालक के साथ मारपीट कर छीना नकदी से भरा पर्स